जबलपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा निर्धारित किये जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसमें राहत चाही गई कि आगामी समय में होने वाले पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा निर्धारित की जाये, जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव में निर्धारित की गई है, ताकि प्रत्याशियों को मतदाताओं को प्रलोभन न दे सके। उक्त मामले में जल्द ही हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से अधिवक्ता अमित सेठ ने दायर की है। जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में समूचे मप्र में पंचायतों के माध्यम बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे है।
जिसके लिये पदाधिकारियों को राशि खर्च करने के आर्थिक अधिकार भी प्रदान किये गये है। अत: पदाधिकारियों के पदों को लाभप्रद समझा जा रहा है न की समाजिक सेवा का। जिस कारण प्रत्याशी पंचायत चुनाव में अनाप-शनाप खर्च करते है। इतना ही नहीं भारी भरकम खर्च कर मतदाताओं को आर्थिक प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मत डालने के लिये लुभाया जा रहा है। मामले में राहत चाही गई है कि सरपंच, जनपद व जिला पंचायत के सदस्य व अध्यक्ष के चुनावी खर्च की सीमा तय हो। आवेदकों का कहना है कि इसके पूर्व उनकी ओर से दायर जनहित याचिका में नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों की खर्च सीमा चुनाव आयोग ने तय की है। इसी तरह पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा निर्धारित हो। आवेदकों का कहना है उनकी ओर से इस संबंध अभ्यावेदन में उनकी ओर से दायर अभ्यावेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाये।
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