मुंबई। मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पास करने से इनकार कर दिया। सलमान खान (Salman Khan Defame Case) ने कथित मानहानि के लिए अपने एक पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. सलमान खान की ओर से दायर केस में दावा किया गया है कि मुंबई के पनवेल स्थित उनके फार्महाउस के पास एक जमीन के मालिक केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत के दौरान उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है।
सलमान खान की ओर से दायर मुकदमे के अनुसार, केतन कक्कड़ की ओर से एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. ऐसे में अभिनेता ने मांग की है कि उनके खिलाफ अपमानजनक कंटेंट को हटाया जाए और जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर यह कंटेंट उपलब्ध कराया गया है, उसे ब्लॉक किया जाए।
सलमान खान ने अपने मुकदमे में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी पक्षकार बनाया है और मांग की है कि उन्हें अपनी वेबसाइट से उनके खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को ब्लॉक करने के निर्देश दिए जाएं. इससे पहले 14 जनवरी को सिटी सिविल कोर्ट में जज अनिल एच. लद्दाद ने सलमान खान के इस केस सुनवाई की थी।
केतन कक्कड़ के वकीलों ने मांगा वक्त
हालांकि, केतन कक्कड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील आभा सिंह और आदित्य प्रताप ने कथित तौर पर इसका विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें कल शाम को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उन्हें पूरे मामले को देखने का समय भी नहीं मिला. आभा सिंह ने यह भी कहा कि अगर सलमान मुकदमा दायर करने के लिए एक महीने तक इंतजार कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से केतन कक्कड़ को अपना जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।
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