इंदौर। अब उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण सबंधित एनओसी (NOC) यानी अनापत्ति पंजीयन प्रमाण पत्र लेने के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उद्योग संचालको व कामर्शियल संस्थानो को आवेदन करने के बाद मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MP Pollution Control Board) द्वारा तय की गई, समय सीमा में, एनओसी नही मिलती है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (pollution control board) के सॉफ्टवेयर तकनीक के जरिये उद्योग संचालको को अपने आप एनओसी मिल जायेगी।
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने विभाग के सिस्टम को विश्वसनीय व पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत उद्योग संचालको द्वारा एनओसी के लिए आवेदन करने के 30 दिन के भीतर यदि एनओसी नहीं मिलती है तो उसे डीम्ड एनओसी मान लिया जाएगा। यानी उद्योगों को एनओसी के लिए सॉफ्टवेयर (Software) के जरिए ऑटोमेटिक डीम्ड (deemed automatic) सहमति मिल जाएगी। एक जनवरी से प्रदेश भर में इस नए सिस्टम (system) की शुरूआत कर दी गई है। इससे उद्यमियों को काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक में प्रदूषण एनओसी लेने में कई महीनों तक का समय लग जाया करता था। इसके साथ ही कई बार उद्यमियों को अफसरशाही का शिकार भी होना पड़ जाता था। इस सिस्टम के कारण आवेदन करने वालो को हर हालत में 30 दिन में एनओसी मिलने लगेगी। नयी व्यवस्था के लागू होने के पीछे जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा प्रदूषण नियंत्रण करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई थी। इंदौर (Indore) में कलेक्टर नगरनिगम आयुक्त (Collector Municipal Commissioner) की मौजूदगी में कार्यशाला का आयोजन हुआ था।
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