नई दिल्ली । केंद्र सरकार (Central Government) ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों (International Travelers) के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की है, ताकि देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) पर रोक लगाई जा सके. आज से भी वह सभी यात्री जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर यदि देश में आते हैं तो उन्हें सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) होना पड़ेगा.
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि इस अवधि में ये यात्री इधर-उधर नहीं घूम सकते हैं, उन्हें घर में ही रहना होगा. 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने के बाद आठवें दिन RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा. दस्तावेज़ के अनुसार, मौजूदा दिशानिर्देशों को Sars-CoV-2 (B.1.1.1.529; Omicron नाम दिया गया) के एक नए वेरिएंट की रिपोर्टिंग के मद्देनजर संशोधित किया गया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही चिंता व्यक्त कर चुकी है. इसलिए यात्रियों को सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा और भारत आगमन के आठवें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण करना होगा.
वहीं सरकार की ओर से पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले बाद में दोनों परीक्षणों से छूट दी गई है, अगर उन्हें घर पर या घर में होम क्वारंटाइन के दौरान कोरोना वायरस रोग (कोविड -19) के लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा. भारत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.
विदेश से आने वाले यात्रियों को आठवें दिन की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे संबंधित राज्य यात्री पर निगरानी रख सके. वहीं यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है तो यात्री सात दिन तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे लक्षणों की जांच करेंगे, जबकि पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर यात्री के सैंपल को जीनोम सिक्वेसिंग के लिए भेजा जाएगा.
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