एचपी और इंडियन जैसी नामी कंपनियों के नाम पर ऑइल में मिलाकर बेच रहा था कलर
इंदौर। कच्चे ऑइल (crude oil) में कलर (color) मिलाकर, पैकिंग (packing) कर और ब्रांडेड कंपनी (branded company) के लेबल (label) लगाकर बेचने वाले के गोदाम (warehouse) पर भंवरकुआं पुलिस (Bhanwarkuan police) और क्राइम ब्रांच (crime branch) ने संयुक्त कार्रवाई की। मौके से हजारों लीटर मिलावटी ऑइल (adulterated oil) मिला। जब पुलिस (police) टीम वहां दबिश देने पहुंची तो गोडाउन का मालिक ऐसी अकड़ में बैठा मिला जैसे खुद ही एचपी और इंडियल ऑइल कंपनी का मालिक हो। गोडाउन मालिक के खिलाफ इस मामले में कापी राइट एक्ट (opy right act) के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार (arrested) किया गया है।
उद्योग नगर (Udyog Nagar) में साहू कंपाउंड (Sahu compound) नामक एक गोदाम से ब्रांडेड ऑइल (branded oil) को सस्ता बेचने की सूचना पर दबिश दी गई। इस गोडाउन का संचालन कपिल पिता मनोहर कल्याणी निवासी शिवधाम कॉलोनी लिंबोदी कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह बिना निर्धारित मानकों का पालन करते हुए एचपी (HP), इंडियन ऑइल (Indian oil) जैसी ब्रांडेड कंपनियों branded companys) के ऑइल बुलाकर उनमें से कुछ ऑइल निकाल लेता था और उसमें कच्चा ऑइल और कलर मिलाकर बिना गुणवत्ता का ऑइल तैयार करने के बाद ब्रांडेड कंपनी का मोनो लगाकर व पैकिंग कर बाजार में बेच रहा था। मौके से 15 ड्रमों में भरा 3 हजार लीटर कच्चा ऑइल (crude oil), 2 ड्रमों में भरा 400 लीटर मिलावटी ऑइल सहित विभिन्न ब्रांडों के लेबल, स्टीकर और लेबल, पैकिंग मशीन जब्त की गई। आरोपी कपिल कई सालों से यह काम कर रुपए कमा रहा था। उसके खिलाफ पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट (opy right act)सहित कई धाराओं में कार्रवाई की है। हालांकि कार्रवाई के दौरान जो धाराएं लगाई गईं वह अपराध सात साल से कम सजा का है, जिसके चलते उसे थाने से सूचना पत्र देकर छोड़ दिया गया।
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