मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार (state government) ने कोरोना पाबंदियों को देखते हुए कई नई गाइडलाइंस बनाई हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार रविवार ब्यूटी सैलून को बाल काटने वाले सैलून के साथ जोड़ा जाएगा और 50% क्षमता के साथ खुला रहने के निर्देश दिए साथ ही, जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही इन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। नई गाइडलाइंस पहले की ही तरह 10 जनवरी से लागू की जाएगी। अब से महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी।
दिन में एक साथ, एक जगह पर पांच या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नए प्रतिबंधों के स्कूल-कॉलेज आज से 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूल के ऑफिस (school office) को खोले रखने की इजाजत है। बिना काम घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। मैदान, गार्डन, टूरिस्ट प्लेसेस, स्विमिंग पुल, स्पा, वेलनेस सेंटर अगले आदेश तक पूरी तरह बंद किए गए हैं। किले, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट पार्क भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शनिवार को जिम और ब्युटी पार्लर को पूरी तरह बंद रखने की गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें अब बदलाव किया गया है। बाद में इसमें सुधार किया गया और रविवार दोपहर जारी की गई संशोधित गाइडलाइंस (revised guidelines) के मुताबिक जिम और ब्युटी पार्लर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखने की इजाजत दे दी गई है।
कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में लोगों की अधिकतम सीमा 50 तय की गई है। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सलून पूरी तरह बंद रहेंगे। हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे।
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