जबलपुर। गोराबाजार से एक नाबालिगा को मड़ई मेला घुमाने के बहाने बरगी की ओर ले जाकर दुराचार करने वाले आरोपी चंद्र कुमार उर्फ लल्लू ठाकुर पिता कमल सिंह ठाकुर को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। पास्को की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीडि़ता की मॉ ने 18 नवंबर 2018 को बरगी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह अपने पति के साथ ग्राम भवेरा गई थी। उस समय उसकी पुत्री तथा उसका पुत्र घर पर थे। जब वे लोग दूसरे दिन 19 नवंबर 2018 कि सुबह 10 बजे ग्राम लवेरा से वापस लौटे तो उनके पड़ोसी ने बताया कि कल उसके यहां कोई लड़का आया था। जो अभियोक्त्री को सुबह भी कहीं घुमाने ले गया और शाम को भी कहीं ले गया था।
रात्रि करीब 10 से 11 बजे जब अभियोक्त्री वापस घर आई तो वह बहुत घबराई हुई थी। जिससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि बीती शाम 6.00 बजे आरोपी लल्लू मामा उसके घर आया और उसे मंडई मेला घुमाने की कह कर पैदल गौर तिराहा से होते हुए एकता मार्केट तक ले गया। इसके बाद वहां उसे अपनी साइट दिखाने कुशवाहा काम्प्लेक्स थीम पार्क के पास तिलहरी ले गया। जहां पर एक निर्माणाधीन सुनसान बिल्डिंग के कमरे में उसे ले जाकर उसके कपड़े निकाल कर उसके साथ गलत काम किया। फरियादिया की शिकायत पर बरगी पुलिस दुराचार व पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी चंद्रकुमार उर्फ लल्लू ठाकुर को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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