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    NEET PG Counselling को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, जानें OBC EWS आरक्षण पर क्या कहा

  • January 07, 2022

    नई दिल्ली: नीट पीजी 2021 काउंसलिंग और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को मंजूरी दे दी है. यानी अब मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 (Medical PG Admission 2021) के लिए नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू (NEET Counselling) की जा सकती है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कोटा पर भी निर्णय दिया है. जानिए मामले की सुनवाई करने वाली जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने क्या कहा?


    आरक्षण के मामले पर मार्च में फिर होगी सुनवाई
    सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए जारी आरक्षण को मंजूरी देते हुए कहा है कि आगे के सेशन के लिए कोटा सीटों पर आरक्षण के मामले पर कोर्ट मार्च के महीने में सुनवाई करेगा.

    रेजिडेंट डॉक्‍टर्स को मिली बड़ी राहत
    कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग और एडमिशन का रास्‍ता साफ हो गया है. बता दें कि लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्‍टर्स ने काउंसलिंग शुरू करने की मांग के साथ प्रदर्शन किए थे. MCC जल्‍द ही काउंसलिंग डेट्स जारी कर सकता है.

    जल्‍द शुरू हो काउंसलिंग
    अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्‍द शुरू होनी चाहिए. यह राष्‍ट्रहित में है क्‍योंकि देश में फिलहाल रेजिडेंट डॉक्‍टर्स की भारी कमी है.

    ओबीसी आरक्षण
    नीट पीजी 2021 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हम ओबीसी आरक्षण (NEET PG OBC reservation) की वैधता को बरकरार रख रहे हैं.’ यानी ओबीसी वर्ग के छात्रों को इसी बार से एडमिशन में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा.

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