इंदौर, विकाससिंह राठौर। विदेशों (overseas) में रह रहे भारतीयों (Indians) के लिए परिवहन विभाग (transport Department) एक बड़ी सुविधा शुरू करने जा रहा है। 10 फरवरी से विदेशों में रह रहे ऐसे भारतीय,(Indians) जिन्होंने मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh)के किसी भी आरटीओ ऑफिस (RTO Office) से अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस (international license) लिया है, वह बिना आरटीओ ऑफिस आए ऑनलाइन ही अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत अब आवेदकों को सिर्फ लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए बेवजह भारत (India) नहीं आना पड़ेगा। इस संबंध में पिछले साल केंद्रीय सडक़ परिवहन (central road transport) एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Highways) द्वारा आदेश जारी किया था। इसके बाद देश के कुछ प्रमुख राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली (Maharashtra, Kerala, Rajasthan, Gujarat and Delhi) द्वारा इस व्यवस्था को लागू भी किया जा चुका है, वहीं 10 फरवरी से मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में भी इस व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। इसके तहत अब विदेशों में रह रहे मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के लोग बिना यहां आए ही अपने अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस (international driving license) को रिन्यू करवा सकेंगे। अब तक लागू व्यवस्था के तहत कोई भी भारतीय जो विदेश (Indians who are abroad) में रहता है, वह यहां के आरटीओ ऑफिस से अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस (license) जारी करवा सकता है। इस लाइसेंस (license) की वैधता एक साल की होती है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अगर विदेश में ड्राइविंग (driving) लाइसेंस (license) की जरूरत पड़ती है तो उसे हर साल भारत आकर आरटीओ ऑफिस जाकर लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में आवेदकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते यह सुविधा शुरू की जा रही है।
ऑनलाइन आवेदन पर दो हजार रुपए अतिरिक्त फीस देना होगी
मंत्रालय (by ministry) द्वारा जारी की गई व्यवस्था (Management) में आवेदक को विदेश में घर बैठे लाइसेंस जरूर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे दो हजार रुपए का अतिरिक्त शुल्क भी चुकाना होगा। आवेदक अगर भारत आकर आवेदन करता है तो उसे एक हजार रुपए शुल्क देना होगा, वहीं विदेश से आवेदन करने पर तीन हजार रुपए शुल्क देना होगा।
परिवहन विभाग विदेशी पते पर भेजेगा लाइसेंस, नहीं आना पड़ेगा भारत
आवेदक अगर विदेश से ऑनलाइन आवेदन कर रहा है तो उसे अपना विदेश का पता भी देना होगा। परिवहन विभाग द्वारा इसी पते पर उसका लाइसेंस भेजा जाएगा। इससे उसे लाइसेंस प्राप्त करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। विदेश में लाइसेंस भेजने के लिए ही विभाग द्वारा अतिरिक्त फीस भी ली जा रही है।
दूतावास के माध्यम से करना होगा ऑनलाइन आवेदन
परिवहन विशेषज्ञों के मुताबिक नई व्यवस्था में आवेदक को संबंधित देश में भारतीय दूतावास के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा। इसमें परिवहन विभाग की वेबसाइट (222.श्चड्डह्म्द्ब1ड्डद्धड्डठ्ठ.द्दश1.द्बठ्ठ) पर फार्म 4ए में आवेदन करना होगा। इसमें आवेदक को अपनी सारी जानकारी भरने के साथ ही पूर्व में जारी अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस, तीन पासपोर्ट साइज फोटो, फीस की रसीद, भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण और पासपोर्ट का वैध प्रमाण ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा।
आवेदकों को मिलेगी बड़ी सुविधा
कई भारतीय विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, कई तो कार ड्राइविंग को ही अपना रोजगार बनाए हुए हैं। ऐसे आवेदकों को मौजूदा व्यवस्था के कारण हर छह माह में बेवजह भारत आना पड़ता है, जिसमें काफी पैसा और समय खर्च हो जाता है। लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर आवेदक चाहकर भी वहां वाहन नहीं चला पाते हैं और परेशानी उठाते हैं। ऐसे आवेदकों की सुविधा के लिए ही अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में 10 फरवरी से यह व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। अगर किसी आवेदक का अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस काफी समय पहले भी समाप्त हो चुका है, तब भी वह इस प्रक्रिया से उसे रिन्यू करवा सकेगा।
– जितेंद्र सिंह रघुवंशी,
आरटीओ इंदौर
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved