भोपाल। राज्य सरकार लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को रिटायरमेंट के बाद परिवार पेंशन की सुविधा देगी। आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगर सकती है। जीएडी ने लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त नियम 1982 में संशोधन प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा है। इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट ने 2015 निर्देश दिए थे कि लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की सेवा शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्त 1954 के अनुसार होंगी।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved