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    कैदियों को दी विधिक अधिकारों की जानकारी

  • December 30, 2021

    उज्जैन। विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने कैदियों को उनके विधिक अधिकारों से संबंधित जानकारियाँ दी गई। इसके लिए भैरवगढ़ जेल में शिविर लगाया गया था। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाशचंद गुप्ता के निर्देशानुसार सचिव जिविसेप्रा अरविंद कुमार जैन के द्वारा केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का निरीक्षण कार्यक्रम एवं विधिक साक्षरता, जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। उपस्थित बंदियों के अधिकार, प्लीबार्गेनिंग, नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, मप्र अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही आजीवन कारावास के बंदियों को प्री-मेच्योर रिलीज के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी साथ ही साथ 26 जनवरी को जेल से रिहा होने वाले बंदियों के संबंध में चर्चा की गयी।



    इस दौरान श्री जैन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बंदीजनों की समस्या सुनी गयी एवं उनके प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु जेल के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ज़रूरतमंद बंदीजनों के आवेदन पत्र भरवाकर इस प्राधिकरण को भेजें, ताकि उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता योजनांतर्गत पैनल अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश शशिकांत वर्मा, जेल अधीक्षक श्रीमती उषाराज, दिलीप सिंह मुझाल्दा, जेलर हीरालाल परमार एवं अन्य जेल कर्मचारी तथा बंदी उपस्थित थे।

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