• img-fluid

    मप्रः राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश, पंचायतों की मतदाता-सूची का पुनरीक्षण निर्धारित समयावधि में करें

  • December 30, 2021

    भोपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner) बसंत प्रताप सिंह (Basant Pratap Singh) ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ त्रि-स्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया (Election process of three-tier panchayats) निरस्त होने तथा एक जनवरी 2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता-सूची के वार्षिक पुनरीक्षण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से करें।

    आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि पंचायतों के आगामी आम निर्वाचन अध्यादेश क्रमांक-14 सन 2021 की वापसी के बाद निर्मित स्थितियों एवं सर्वोच्च न्यायालय के 17 दिसम्बर, 2021 के आदेश के अनुपालन में कराये जाएंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश वापस लेने से त्रि-स्तरीय पंचायतों के परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस प्रभावित हुआ है। त्रि-स्तरीय पंचायतों की स्थिति 21 नवम्बर, 2021 के पूर्व अनुसार प्रभावशील होगी। ग्राम पंचायतों की वर्तमान सीमा के अनुरूप नवीन मतदाता-सूची तैयार की जाना है।

    उन्होंने कहा कि परिसीमन प्रभावित होने से वर्तमान मतदाता-सूची निष्प्रभावी हो गई है। ग्राम पंचायत एवं उनके वार्ड, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएँ भी 21 नवम्बर, 2021 के पूर्व विद्यमान स्थिति अनुसार अस्तित्व में आ गई हैं। स्थानों/सीटों के आरक्षण की स्थिति भी तद्नुसार प्रभावशील हुई है, किन्तु इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना आवश्यक होगा। इन परिस्थितियों में पूर्व प्रचलित निर्वाचन प्रक्रिया को निरंतर रखा जाना विधि-संगत नहीं था। इसीलिये 4 दिसम्बर, 2021 को जारी पंचायत आम निर्वाचन का कार्यक्रम एवं उसके अनुसरण में की गई निर्वाचन संबंधी सभी कार्यवाहियों को निरस्त किया गया है।

    राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देशित किया कि पूर्व घोषित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिये की गई नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने से लेकर प्रतीक आवंटन तक की कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेखों का संधारण किया जाये। अभ्यर्थियों द्वारा जमा प्रतिभूति राशि की वापसी अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त कर की जाये। ईव्हीएम को पुन: उनके बॉक्स में जमा कर जिला निर्वाचन अधिकारी के स्टोर रूम में सुरक्षित रखा जाये। उन्होंने बताया कि उपरोक्त परिस्थिति में आदर्श आचरण संहिता स्वत: समाप्त हो गई है।

    मतदाता-सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित
    राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि एक जनवरी, 2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता-सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति 30 दिसम्बर, 2021 तक की जायेगी। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता-सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 4 जनवरी, 2022 को किया जायेगा।

    उन्होंने बताया कि स्टेण्डिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन 4 एवं 5 जनवरी को किया जायेगा। प्रारूप मतदाता-सूची के संबंध में दावा-आपत्ति केन्द्रों पर 4 से 9 जनवरी, 2022 तक दावे-आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता दावा प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। दावा-आपत्तियों का निराकरण 12 जनवरी तक किया जायेगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता-सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 16 जनवरी, 2022 को ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थानों पर किया जायेगा। (एजेंसी, हि.स.)

    Share:

    जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक 31 दिसंबर को दिल्ली में होगी

    Thu Dec 30 , 2021
    – काउंसिल की इस बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने पर होगी चर्चा नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 46वीं बैठक (46th meeting of the Goods and Services Tax (GST) Council) दिल्ली में 31 दिसंबर को होगी। इस बैठक में अन्य […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    मंगलवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved