गुना। अपनी पुत्री को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिलाने के लिए एक पिता द्वारा फर्जी दस्तावेज (fake documents) तैयार करने का मामला सामने आया है। इस मामले में न्यायालय (Court) ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल के सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
राहुल पाण्डे एजीपी के अनुसार, आरोपी राजकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण साहू निवासी आरोन ने अपनी पुत्री को शासन की योजना लाड़ली लक्ष्मी का लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके साथ ही राशनकार्ड में काटछांट की गई। जाँच उपरांत कूटरचित दस्तावेज सिद्ध पाये जाने पर थाना आरोन में आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.स.के अंतर्गत मामला पजीबद्ध किया गया।
अलग-अलग धारा में सुनाई सजा
न्यायालय ने साक्ष्य से गुण दोषों पर प्रकरण का निराकरण करते हुए आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 420 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रू , धारा 467 में 3 वर्ष के सश्रम एवं 2000/- के अर्थ दंड , धारा 468 में 2 वर्ष के सश्रम एवं 1000/- के अर्थ दंड,धारा 471में 2 वर्ष के सश्रम एवं 1000/- के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अर्थ दण्ड जमा नहीं किये जाने पर 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास दण्डित किये जाने की सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी राहुल पाण्डे अपर लोक अभियोजक गुना द्वारा की गई।
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