भोपाल। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के खतरे के चलते मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम जनता के नाम एक संदेश जारी किया और पूरे मध्यप्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की। आज रात से ही रात्रिकालीन कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू होगा। इसके साथ प्रदेश शासन ने 17 नवंबर 2021 को जारी दिशा-निर्देश को निरस्त करते हुए प्रदेश के समस्त कलेक्टर के नाम नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम संदेश देते हुए कहा कि पूरी दुनिया के साथ ही भारत के 16 प्रदेशों में नए वैरिएंट के केस मिले हैं, जिसे देखते हुए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में भी कोविड-19 के नए वेरिएंट के पॉजिटिव केस मिलने के बाद तीसरी लहर की आशंका से रोकथाम के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने होंगे।
रात्रिकालीन कर्फ्यू के साथ ही नए दिशा-निर्देशों में सिनेमा हॉल के साथ ही जिम, कोचिंग, क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में 18 साल से अधिक उम्र के केवल उन्हीं इन लोगों को प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं। इस निर्देश में शासकीय कर्मचारियों से भी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल में कार्यरत स्टाफ, प्राचार्य, शिक्षक और संचालकों के साथ ही छात्र-छात्राओं से भी वैक्सीन के दोनों डोज लेने की बात का जिक्र है। बाजार, मॉल, दुकानों के लिए भी यही निर्देश जारी किए गए हैं।
दिशा-निर्देश जारी होने के बाद अब बाजार में एक बार फिर मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जाएगी।
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