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सुनवाई के दौरान बिस्तर पर लेटे थे पूर्व डीजीपी, जानिए फिर कैसे लगी फटकार

December 23, 2021

नई दिल्‍ली। सीबीआई अदालत (CBI court) ने 1994 के तिहरे हत्याकांड (triple murder) के आरोपी पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी (Former Punjab DGP Sumedh Singh Saini) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) से सुनवाई के दौरान बिस्तर पर लेटे पाने पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने सैनी को भविष्य में अपने व्यवहार के प्रति सावधान रहने की चेतावनी दी है।

बता दें कि विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सुमेध सैनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में भाग लेने के दौरान भविष्य में अपने व्यवहार के प्रति सावधान रहने और अदालत की मर्यादा बनाए रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने सैनी के उस तर्क को खारिज कर दिया कि वह अस्वस्थ हैं और बुखार से पीड़ित हैं। अदालत ने कहा कि पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख ने इस संबंध में कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि सुमेध कुमार सैनी वीसी के माध्यम से कार्यवाही में बिस्तर पर लेटे हुए शामिल हुए। अदालत के पूछने पर सैनी ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और बुखार है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने इस संबंध में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही दस्तावेज दाखिल किया गया है। ऐसे में वे आरोपी को वीसी के माध्यम से कार्यवाही/अदालत में उपस्थित होने के दौरान भविष्य में अपने व्यवहार के प्रति सावधान रहने और अदालत की मर्यादा बनाए रखने की चेतावनी दी जाती है।

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