नई दिल्ली । केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने मंगलवार को कृषि क्षेत्र (agricultural sector) में ड्रोन (drone) के इस्तेमाल के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी। इसके तहत ड्रोन से कीटनाशकों तथा जमीन एवं फसल से जुड़े अन्य पोषक दवाओं का छिड़काव किया जा सकेगा।
केंद्रीय मंत्री तोमर ने एक आधिकारिक बयान में कहा, कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल समय की जरूरत है और इससे किसानों को फायदा होगा। एसओपी जारी करते हुए तोमर ने कहा कि 2014 से ही सरकार की नीतियां 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर केंद्रित हैं।
उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठन तथा कृषि अवसंरचना फंड से छोटे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार टिड्डी दल के हमलों से बचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार कृषि क्षेत्र में लगातार नई तकनीक लाने का प्रयास कर रही है ताकि इस क्षेत्र की उत्पादकता और दक्षता दोनों बढ़ सके।
वजन का वर्गीकरण : उड़ान की अनुमति, दूरी से जुड़े प्रतिबंध का जिक्र
कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन के एसओपी में जरूरी कानूनी उपाय, उड़ान की अनुमति, दूरी से जुड़े प्रतिबंध, वजन का वर्गीकरण, ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में प्रतिबंध, ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा बीमा, पायलट का प्रमाणपत्र, परिचालन योजन, उड़ान क्षेत्र, मौसम की स्थिति आौर परिचालन से पहले, मध्य और बाद की स्थिति के लिए एसओपी जैसी महत्वपूर्ण चीजों को जोड़ा गया है। मंत्रालय ने सभी भागीदारों के साथ बात कर कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल के एसओपी को तैयार किया है।
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