img-fluid

बस कुछ दिन साथ रहना ‘लिव-इन’ संबंध के दावे के लिए पर्याप्त नहीं: हाईकोर्ट

December 16, 2021

नई दिल्‍ली. पंजाब और हरियाणा(Punjab and Haryana) उच्च न्यायालय का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि दो वयस्क महज कुछ दिनों तक साथ रहे हैं, सिर्फ ‘खोखली दलीलों’ के आधार पर यह तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि दोनों वाकई लिव-इन संबंध (Live-In Relationship) में हैं. न्यायमूर्ति मनोज बजाज ने कहा कि इस बात को हमेशा दिमाग में रखें कि संबंध की अवधि, एक-दूसरे के प्रति कुछ तय कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन आदि ही इस संबंध को वैवाहिक संबंध के बराबर लाकर खड़ा करता है.

अदालत ने लड़की के परिवार से सुरक्षा की मांग कर रहे हरियाणा (Haryana) के यमुनानगर जिले के एक जोड़े की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने अपने 26 नवंबर के फैसले में याचिका दायर करने वाले पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अदालत ने कहा, ‘‘सिर्फ इसलिए कि दो वयस्क कुछ दिनों से साथ रह रहे हैं, उनकी खोखली दलीलों का आधार यह तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे वाकई लिव-इन संबंध में हैं.’’



18 साल की युवती और 20 साल के युवक के वकील ने कहा कि दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह की आयु पूरी होने पर शादी कर लेंगे. वकील ने अदालत को बताया कि युवती का परिवार इस संबंध के खिलाफ है और वह अपनी पसंद के लड़के से युवती की शादी कराना चाहते थे. लेकिन युवती घर से भाग आयी और वह युवक के साथ लिव-इन संबंध में रह रही है.

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे फर्जी फौजदारी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई है इसलिए वह अदालत से अपनी सुरक्षा के लिए उचित निर्देश देने का अनुरोध करते हैं. वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता 24 नवंबर, 2021 से लिव-इन संबंध में रह रहे हैं.

Share:

आज से दो दिन बैंककर्मी रहेंगे हड़ताल पर, ग्राहकों को हो सकती है दिक्कत

Thu Dec 16 , 2021
नई दिल्‍ली। आज से दो दिन तक देश के सभी प्राइवेट सेक्टर के बैंक कर्मचारी (Bank Employees) राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर होंगे. दरअसल बैंक यूनियनों ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर 16 और 17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है. वहीं इस हड़ताल के कारण दो दिनों तक सभी बैंको के कामकाज ठप रहेंगे. हालांकि […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
सोमवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2024 Agnibaan , All Rights Reserved