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सागर में फादर व एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज, गाय का मांस खिलाने के नहीं मिले साक्ष्य

December 14, 2021

सागर। कैंट थाना क्षेत्र (cantt police station area) के श्यामपुरा स्थित सेवाधाम आश्रम (Sevadham Ashram) में गाय का मांस खिलाए जाने की शिकायत पर पुलिस ने जांच कर फादर (Father) व एक अन्य के खिलाफ किशोर न्याय बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि, पुलिस जांच में यह तथ्य सामने नहीं आए हैं कि आश्रम में गाय का मांस खिलाया जाता है और धर्मांतरण किया जाता है।



गौरतलब है कि सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम श्यामपुरा में एक 8 वर्षीय बालक व उसके पिता ने पुलिस में शिकायत कर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद जांच थाना कैंट द्वारा की गयी। जांच में बाल कल्याण समीति द्वारा फरियादी एवं उसके 08 वर्षीय पुत्र पीडि़त बालक व अन्य से पूछताछ कर कथन लिये गये। बाल कल्याण समीति द्वारा जांच के दौरान लेख कथनो में आवेदक एवं उसके 8 वर्षीय पीडि़त पुत्र के अलावा सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम श्यामपुरा में निवासरत अन्य बालकों द्वारा शिकायत का समर्थन नहीं किया या अपितु यह बताया गया कि आश्रम में नास्ते में पोहा, दलिया, पास्ता, नूडल, चाय दोपहर के खाने में चावल- दाल, रोटी, सब्जी और सप्ताह में एक दिन नान-वेज खाने वालों को चिकिन मिलता है। तथा सभी धर्मों को मानने की छूट रहती है। उपरोक्त आवेदन पत्र थाना केंट पुलिस द्वारा जांच किये जाने पर फरियादी के अलावा उसके पुत्र 08 वर्षीय पीडि़त बालक एवं अन्य 15 साक्षियों के कथन लेख किये गये।

 

पुलिस एवं अध्यक्ष बाल कल्याण समीति सागर के द्वारा सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम श्यामपुरा संस्था का निरीक्षण किया गया। जिसमें निरीक्षण के समय संस्था की किचिन एवं अन्य जगह मांस एवं उसके अवशेष नहीं पाये गये। प्रार्थना कक्ष में सभी धर्मों के धर्म चिन्ह दीवाल पर लगे पाये गये एवं सभी धर्मो के धर्म ग्रंथ यथा गीता, कुरान, वाईबिल आदि पुस्तकें पाई गई। बच्चों के कथन में बच्चों द्वारा अलग-अलग धर्म को मानने एवं उसकी पूजा प्रार्थना करने संबंधी बात बताई गयी।

जांच पर उक्त संस्था द्वारा खाने में गाय का माँस खिलाना एवं ईसाई धर्म के लिए बच्चो को प्रेरित करना या इसके लिये परेशान करना नही पाया गया। अपितु पीडि़त बालक द्वारा अपने कथन में आश्रम के फादर एवं एक अन्य द्वारा मारपीट करने की बात बताई गयी। जिसके कथन का सर्मथन उसके पिता द्वारा किया गया। 8 वर्षीय पीडित बालक के कथन में आये तथ्यों के अनुसार प्रथम दृष्टिया फादर एवं एक अन्य पर 13 दिसंबर को किशोर न्याय बालको के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आये साक्ष्यों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगा। एजेंसी

 

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