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    अब तेज होगा पंचायत चुनाव का घमासान

  • December 10, 2021

    • पंचायत चुनाव पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने ग्वालियर बेंच के आदेश को रखा यथावत

    भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार कर दिया। लगभग 40 मिनट तक अदालत में बहस चली। मामले में अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुराने आरक्षण पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर विभिन्न लोगों ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। सभी याचिकाओं पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई हुई। इसके साथ ही अब पंचायत चुनाव का घमासान तेज होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबलबेंच ने ग्वालियर बेंच में जस्टिस रोहित आर्या की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के आदेश को यथावत रखा। कोर्ट ने कहा कि जब ग्वालियर खंडपीठ ने स्टे देने से पहले ही मना कर दिया था, तो बेंच बदलने से क्या होगा? याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है।



    संवैधानिक वैधता को दी गई थी चुनौती
    प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं की गुरुवार को एक साथ सुनवाई हुई। इस मामले में सबसे पहले अधिवक्ता महेंद्र पटेरिया फिर ब्रम्हेंद्र पाठक व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, शशांक शेखर और आखिरी में आदर्शमुनि त्रिवेदी एसोसिएट की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। दरअसल सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना तक जारी हो गई थी। बिना इस पुराने अधिसूचना को निरस्त किए सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को इस नई अधिसूचना में आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की है। इसी को आधार बनाकर विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।

    रोटेशन व्यवस्था के खिलाफ है अध्यादेश
    याचिका में कहा गया था कि पंचायत कानून में रोटेशन व्यवस्था की गई है। अध्यादेश रोटेशन व्यवस्था के खिलाफ है। 2018 में निवाडी जिला बना था। बिना सीमांकन किये नए जिले में पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सकता है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद भी रोटेशन प्रक्रिया के तहत निर्धारित होने चाहिए।

    तनखा ने कहा- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 
    वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बेंच का कहना था कि इससे पहले ग्वालियर बेंच ने पंचायत चुनाव संबंधित याचिका पर रोक लगाने की अंतरित राहत से इंकार कर दिया था। ग्वालियर बेंच ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायिक अनुशासन की वजह से दूसरी बेंच इस मामले में अलग नजरिया नहीं ले सकती है। इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।  

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