जबलपुर। गढ़ा थाना क्षेत्रातंर्गत एक रिटायर्ड महिला कर्मी की शिकायत पर 77 वर्षीय वृद्ध के ऊपर दर्ज किये गये दुराचार के मामले को न्यायालय ने दुर्भावना से ग्रसित पाया है। एडीजे कंचन गुप्ता की अदालत ने आरोपी वृद्ध की ओर से दी गई दलीलों से सहमत होते हुए व आपत्ति न होने को मद्देनजर रख आरोपी वृद्ध को अग्रिम जमानत प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि एक वृद्ध महिला की ओर से कुछ दिन पूर्व गढ़ा थाने में 77 वर्षीय वृद्ध ज्वाला सिंह के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कराया गया था। जिस पर गिरफ्तारी से बचने आरोपी की ओर से यह अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता मधुर शुक्ला ने पैरवी की । श्री शुक्ला ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है।
उनके मुवक्किल ने शिकायतकर्ता महिला के विरुद्ध एक चेक बॉउन्स का प्रकरण दायर किया था उसके बाद महिला ने थाना गढ़ा में शिकायत की थी । वहीं मामले में शिकायतकर्ता की ओर से भी कोई आपत्ति न होने व आरोपी के वृद्ध व गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की दी गई दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को 30 हजार के मुचलके पर अग्रिम जमानत प्रदान की।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved