नई दिल्ली. अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. तमाम राजनीतिक दल अपनी-अपनी जीत के लिए चुनावी समर में ताल ठोंक रहे हैं. सभी दल मतदाताओं को अपने-अपने पक्ष में रिझाने की कोशिशों में लगे हैं. अब फैसला मतदाता को करना है कि वह किसे चुनते हैं. किसी भी पार्टी को जिताने के लिए वोट डालना जरूरी है.
मतदान के दिन वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) यानी वोटर आईडी जारी करता है. अगर आपका पहली बार वोट बना है और वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल पाया है या फिर कहीं खो गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको बिना वोटरकार्ड के वोट डालने का तरीका बताने जा रहे हैं.
वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी
इसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है. वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के अन्य डॉक्युमेंट्स को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है, जिन्हें दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं. अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई आईडी दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा. वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के बाद ही मतदान करने का अधिकार होगा.
इन डॉक्युमेंट्स के आधार पर डाल सकते हैं वोट
अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो दूसरे डॉक्युमेंट्स के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने वोटर आईडी के अलावा इन 11 अन्य प्रकार के डॉक्युमेंट्स को भी मान्यता दी हुई है.
वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करता है. इस दौरान नए वोटर जोड़े जाते हैं और कभी-कभी किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है. ऐसे में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में अपने नाम की जांच जरूर कर लें. अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा कर अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं. वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपका ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
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