अब मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को 50 लाख रुपए का लोन मिलेगा
सब्सिडी की जगह अब 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी सरकार
इंदौर। कोरोना संक्रमण (Corona transition) काल में दो साल से बन्द पड़ी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (Chief Minister’s self-employment scheme) को अब फिर से शुरू कर दिया गया है, मगर इस बार इसका नाम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Chief Minister’s enterprise revolution scheme) कर दिया गया है। स्वरोजगार योजना (self-employment scheme) का नाम बदलने के साथ इसमें कई बदलाव भी किए गए है ं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत अब सरकार शिक्षित बेरोजगारों (educated unemployed) को 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का बैंक (bank) से लोन (loan) दिलवाएगी। हालांकि मंजूर की गई ऋण (loan) राशि पर सब्सिडी की जगह 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा ।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सूक्ष्म, लघु, मध्यम मंत्रालय सम्बन्धित जिला उद्योग व्यापार केंद्र (district industry business center) के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लोन (loan) लेने वाले की उम्र 18 से 40 साल तय की गई है। इसके अलावा इस योजना का फायदा उठाने के लिए कम से कम 12 वीं पास होना जरूरी है। लोन लेने वालों के परिवार की सालाना इनकम 12 लाख से कम होना चाहिए। यदि लोन लेने वाले के परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो उसे 3 साल तक भरे गए इनकम टैक्स सम्बन्धित जानकारी देना होगी।
लोन (loan) लेने वाले युवाओं को इसके लिए योजना सम्बन्धित ऑनलाइन पोर्टल (online portal) के जरिये आवेदन करना होगा । बैंकवालों को 6 हफ्ते के अंदर अपने पोर्टल पर बताना होगा कि लोन मंजूर किया गया या नहीं। लोन मंजूर करने वाले बैंक को एक महीने में लोन अनिवार्य रूप से देना होगा । यदि सम्बन्धित बैंक आवेदक का लोन नामंजूर कर देती है तो आवेदक अपना लोन प्रकरण अन्य बैंक को भेज सकेगा।
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