नई दिल्ली। नौकरीपेशा (employed) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से पूछे बिना भी अब ऑनलाइन अपना ईपीएफ नॉमिनी (EPF Nominee) बदल सकते हैं। पीएफ खाताधारक (PF account holder) नया पीएफ नॉमिनेशन दाखिल कर खुद ही पिछले नॉमिनी को बदल सकते हैं।
दरअसल, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के परिवार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में नॉमिनेशन की सुविधा दी है। इसके तहत सदस्य ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगइन कर ईपीएफ/ईपीएस (इंप्लाई पेंशन योजना) नॉमिनेशन डिजिटल तरीके से जमा कर सकते हैं।
ईपीएफओ ने ट्वीट में कहा कि ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नॉमिनी बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इससे पूर्व में किया गया नामांकन रद्द हो जाएगा। सुविधा के तहत सदस्य की मृत्यु के बाद आसानी से पीएफ, ईपीएस और एंप्लाॅई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पाने में मदद मिलेगी।
ई-नॉमिनेशन के जरूरी दस्तावेज
सदस्य के लिए…
नॉमिनी के लिए…
10 आसान चरणों में बदल सकते हैं नॉमिनी
ऑनलाइन क्लेम में होगी आसानी
इस सुविधा से सदस्यों के लिए नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम की सुविधा भी मिलेगी। ध्यान देने वाली बात है कि सदस्य अपने ई-नॉमिनेशन में एक से अधिक पीएफ नॉमिनी जोड़ सकते हैं। ईपीएफ, ईपीएस नॉमिनेशन ऑनलाइन जमा करने के बाद दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
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