उज्जैन। जिले में किसान द्वारा लगातार मिलावटी यूरिया की शिकायतें की जा रही थी जिसे सही पाने पर एक व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर द्वारा मिलावटी यूरिया बेचने पर बडऩगर के रवि पिता नरेश कल्याणी, गजानंद मार्केट कोर्ट चौराहा के द्वारा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा- 3 में मामला दर्ज करवाया और जेल भेजने के निर्देश दिए। इस तरह रवि पिता नरेश कल्याणी पर उर्वरक की कालाबाज़ारी पड़ी भारी। विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। कालाबाज़ारी अधिनियम में 6 महीने के लिए जेल भेजने के कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिये हैं। गोदाम को भी तोड़ा गया। विक्रेता की दुकान का लाइसेंस निरस्त हो गया है। गोदाम पर पायी गयी 852, बोरियों को अब सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्रदान किया जाएगा।
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