भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने प्रदेश की जनता से किए गए वादे को निभाते हुए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना (Chief Minister Residential Land Rights Scheme) लागू कर दी है और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि के आवंटन (allotment of residential land) के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दे दिये गए हैं। प्रदेश सरकार की यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, जिनके पास घर बनाने के जमीन नहीं है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को न सिर्फ प्लाट मिलेगा, बल्कि वे उसके आधार पर वे लोन एवं अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने इस योजना के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिये जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कही।
प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू होने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के प्रति आभार जताया है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई यह योजना गरीब वर्ग का जीवनस्तर ऊपर उठाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में अगली कड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, लेकिन ऐसे कई परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सके, जिनके पास मकान बनाने के लिए प्लाट नहीं था। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू होने पर इन परिवारों को न सिर्फ 60 वर्गमीटर तक का प्लाट मिलेगा, बल्कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आवासीय भूमि का पट्टा पति-पत्नी दोनों के नाम पर होगा, जिसके आधार पर वे बैंकों से कर्ज भी ले सकेंगे। श्री शर्मा ने इस योजना के लागू होने पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी है।