लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) ने राज्य के कर्मचारियों (Employees) और पेंशनरों (Pensioners) को दिवाली से पहले 30 दिनों के बोनस भुगतान (Payment of bonus) का आदेश जारी कर दिया (Order issued) है।
टीम 9 की बैठक में यह फैसला किया गया । इसके तहत राजकीय विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
बता दें कि बोनस के 25 फीसदी का भुगतान नकद गिया जाएगा और बाकी 75 फीसदी उनके भविष्य निधि के खाते में जमा किया जाएगा। बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो दैनिक वेतनभोगी हैं। इसके लिए शर्त यह है कि 31 मार्च 2021 तक उनके काम के तीन साल पूरे हो गए हों और कम से कम 240 दिन ड्यूटी की हो।
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