• img-fluid

    कर्नाटक की भाजपा सरकार बोली- रोहिंग्याओं को वापस भेजने की कोई योजना नहीं

  • October 26, 2021

    नई दिल्ली। म्यांमार(myanmar) से सरहद पार कर अवैध रूप से भारत में घुसे (illegally entered India) रोहिंग्या (Rohingya) लोगों को भारत से वापस भेजने को लेकर कर्नाटक सरकार(Karnataka government) की फिलहाल कोई योजना नहीं (no plan) है. ये जानकारी कर्नाटक की बीजेपी सरकार (BJP government of Karnataka) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दी. राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि बेंगलुरु में 72 रोहिंग्या विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. उन्हें निर्वासित करने की तत्काल कोई योजना नहीं है.



    रोहिंग्याओं को वापस भेजने की मांग करने वाली जनहित याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है. कर्नाटक सरकार ने जवाबी हलफनामे में अपनी दलीलें देने के बाद उपाध्याय की याचिका को खारिज करने की मांग भी की है.
    कर्नाटक सरकार ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में किसी भी शिविर या कैंप में कोई रोहिंग्या नहीं है. 72 रोहिंग्याओं की विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की पहचान की गई है. पुलिस की उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई या निर्वासन के लिए कोई तत्काल योजना नहीं है.
    दरअसल, सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बांग्लादेश से आए सभी अवैध प्रवासियों को एक साल के भीतर तत्काल निर्वासित करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि देश में रोहिंग्याओं का होना सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगा. याचिका में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेशी से अवैध घुसपैठ की गई है. याचिका में अवैध प्रवास और घुसपैठ को संज्ञेय गैर-जमानती और गैर-शमनीय अपराध बनाने के लिए संबंधित कानूनों में संशोधन की भी मांग की गई है.

    Share:

    RSS ने बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हमले के लिए पश्चिम बंगाल की हिंसा को ठहराया जिम्मेदार

    Tue Oct 26 , 2021
    कोलकाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) (Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)) की पश्चिम बंगाल ईकाई ने सोमवार को राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा को पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों ((Bangladesh Communal Violence) पर हाल के हमलों के लिए ट्रिगर के रूप में जिम्मेदार ठहराया और इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखने के लिए राज्य के […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    सोमवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved