मुंबई । क्रूज शिप पर हाई-प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी (High-Profile Drugs Party) मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने बुधवार को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान, आर्यन के मित्र अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिससे उन्हें फिर जेल में रहना होगा।
इसी बीच फिल्म अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) गुरूवार सुबह अपने बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड पहुंच गए। दोनों की इंटरकॉम के द्वारा मुलाकात लगभग 15 मिनट की थी, हालांकि बातचीत के दौरान दोनों के बीच शीशे की दीवार थी। दोनों ने इंटरकॉम पर बातचीत की। इस मुलाकात में जेल के अधिकारी भी मौजूद थे।
बता दें कि कोरोना के चलीते महाराष्ट्र की जेलों में कैदियों को अपने परिजनों से आमने-सामने मिलने की इजाजत नहीं थी। यह प्रतिबंध बुधवार को ही हटा है। ऐसे में शाहरुख खान बेटे से मिलने तुरंत पहुंच गए और उन्होंने इंटरकॉम के जरिए आमने सामने बातचीत हुई।
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कोर्ट में बताया कि आर्यन खान के मोबाइल चैट में एक नवोदित कलाकार का नाम सामने आया है। इस बारे में एनसीबी को इन तीनों आरोपितों से अतिक्ति पूछताछ करनी है। इसके कारण इन तीनों को जमानत न दी जाए। इसके बाद स्पेशल कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने इन तीनों की जमानत याचिका खारिज किए जाने का फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि अभी तक उन्हें कोर्ट के निर्णय की प्रति नहीं मिली है। निर्णय की प्रति मिलते ही वे जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
उल्लेखनीय है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चंट और मुनमुन धामेचा समेत 20 आरोपितों को ड्रग्स पार्टी मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इनमें से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा समेत आठ आरोपित 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने विगत गुरुवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला बुधवार (20 अक्टूबर) तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
स्पेशल कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कहा था कि इन आरोपितों का अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों से संबंध है। इसकी गहन जांच जरूरी है, इसलिए आरोपितों को जमानत न दी जाए। वहीं, आर्यन खान के वकील ने कहा था कि आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई है और आर्यन ने ड्रग्स का सेवन भी नहीं किया था। इसलिए उनको जमानत दी जानी चाहिए। इसके बाद स्पेशल कोर्ट के जज पाटिल ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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