पंचकूला । डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ( Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim ) को अदालत ने उम्र कैद ( Life imprisonment ) की सजा सुनाई है । यह सजा उनको रंजीत सिंह हत्या केस ( Ranjit Singh murder case ) में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट (Special CBI court in Panchkula) ने सुनाई है । इस केस में राम रहीम के साथ अन्य चार लोगों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ।
कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना लगाया है, जबकि अन्य दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है । राम रहीम के पूर्व अनुयायी रंजीत सिंह की 10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र में चार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब उन्होंने कथित तौर पर स्वयंभू संत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, जो इस समय उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद है । यह जेल राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक में है. अगस्त, 2017 में दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में स्वयंभू बाबा राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी ।
जनवरी 2019 में पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी उन्हें और तीन अन्य को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी । इस मामले में मृतक रंजीत सिंह के परिवार को 19 साल बाद इंसाफ मिला है । राम रहीम के साथ अन्य दोषी कृष्ण, सबदिल, जसवीर, अवतार को भी उम्रकैद की सजा हुई है ।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved