इंदौर-देपालपुर, महू-घाटा बिल्लौद सहित मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम द्वारा बनवाई सडक़ें शामिल… ठेकेदार फर्म ही वसूलेगी टैक्स… बुलाए टेंडर
इंदौर । केबिनेट (cabinet) में लिए गए निर्णय के मद्देनजर 14 सडक़ों पर टोल टैक्स (toll tax) वसूल किया जाएगा। मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम लिमिटेड (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) द्वारा बनवाई गई इन सडक़ों पर टोल टैक्स वसूली का ठेका निजी फर्मों (private firms) को सौंपा जाएगा। निगम ने इन 14 सडक़ों से सालभर में लगभग 106 करोड़ के संभावित टोल टैक्स (toll tax)का आंकलन करते हुए टेंडर बुलाए हैं। इनमें सबसे अधिक टोल 20 करोड़ से ज्यादा महू-घाटाबिल्लौद (Mhow-Ghatabilloud Marg) मार्ग और फिर पौने 16 करोड़ का टोल सागर-दमोह तथा साढ़े 14 करोड़ से अधिक आगर-जावरा मार्ग के लिए अनुमानित किया गया है।
शहर के साथ-साथ सभी राज्य मार्गों और अन्य प्रमुख सडक़ों की हालत बदहाल हो चुकी है। इनमें से कई टोल सडक़ें भी हैं, जिनके ठेकेदारों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet) ने इन सडक़ों के बेहतर रख-रखाव के लिए टोल टैक्स (toll tax) वसूलने का निर्णय लिया। मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) को ठेका देने के निर्देश दिए गए, जिसके चलते 14 सडक़ों पर टोल टैक्स (toll tax) वसूली के लिए टेंडर बुलाए गए हैं। ठेकेदार फर्म ही शासन के नियमों के मुताबिक इन सडक़ों पर टोल टैक्स (toll tax) वसूल करेगी। 5 साल का यह ठेका दिया जाएगा। चूंकि विभाग के पास इन सडक़ों के रख-रखाव के लिए पैसा नहीं है। लिहाजा टोल के माध्यम से जनता से वसूली की जाएगी। इन 14 सडक़ों में इंदौर-देपालपुर (Indore-Depalpur) की सडक़ भी शामिल है, जिस पर लगभग 8 करोड़ रुपए सालाना टोल टैक्स अनुमानित किया गया। इसके अलावा महू-घाटाबिल्लौद, भोपाल-बेरसिया, सिरोंज व अन्य मार्ग शामिल हैं।
घरेलू वाहनों को छूट… वाणिज्यिक से ही लेंगे
कैबिनेट में लिए निर्णय के मुताबिक यह टोल टैक्स (toll tax) हल्के वाणिज्यिक वाहन, ट्रक, मल्टी एक्सेल व अन्य से ही वसूला जाएगा। लेकिन घरेलू व अन्य वाहनों को छूट रहेगी, जिसमें दुपहिया वाहन, कार, जीप, बस को भी छूट दी गई है। इसके अलावा केन्द्र व शासन के वाहन, भारतीय सेना, एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड,स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार से लेकर कृषि उपयोग में आने वाले ट्रेक्टर ट्रॉली जैसे वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट रहेगी। सांसद, विधानसभा सदस्य, भारतीय सेना के वाहन, भारतीय डाक और तार विभाग के वाहन, ऑटो रिक्शा, बेल गाड़ी व ऐसी अन्य श्रेणी के वाहनों को भी छूट दी जाएगी। मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) ने शर्तों के साथ इन 14 सडक़ों पर टोल टैक्स वसूली (toll tax collection) करवाने के लिए ठेकेदार फर्म का चयन करने हेतु टेंडर बुलवाए हैं।
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