इन्दौर। आदिवासी (Tribal) की जमीन (Land) खरीदने वालों ने शर्तों का उल्लंघन कर उस पर नर्सिंग कॉलेज (Nursing College ) खोल लिया। कई दिनों से इस मामले की जांच हो रही थी। कलेक्टर के आदेश के बाद कॉलेज (Collage) संचालक पर केस दर्ज किया गया है।
शिप्रा पुलिस (shipra Police) ने बताया कि बरौदा अर्जुन गांव में देवी अहिल्या के नाम से पैरामेडिकल इंस्टिट्यूट है। दरअसल जिस जमीन पर यह कॉलेज (Collage) संचालित हो रहा है, वह एक आदिवासी ने दो लोगों को बेचते हुए लिखा-पढ़ी में शर्त रखी थी कि जमीन का कृषि कार्य में उपयोग होगा। बाद में जिन दो लोगों ने जमीन खरीदी, उन्होंने उक्त जमीन अजय हार्डिया नामक शख्स को बेच दी। अजय हार्डिया ने शर्त का उल्लंघन करते हुए उक्त जमीन पर कॉलेज खोल दिया। इसकी शिकायत कई दिनों पहले कलेक्टोरेट में हुई थी, जिसकी जांच चली और कल राजस्व निरीक्षक पूनमचंद्र पटेल की शिकायत पर पुलिस ने अजय हार्डिया के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की। बताया जा रहा है कि नर्सिंग कॉलेज में कई छात्र-छात्राएं students) अध्यययन करते हैं।
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