डेस्क: कोरोना महामारी (Corona Pandemic) का संकट अभी टला नहीं है, हालांकि मामलों की रफ्तार कुछ कम जरूर हुई है, वहीं हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने इस बारे में अहम कदम उठाते हुए प्रदेश में जारी लॉकडाउन (Lockdown)को बढ़ाने की घोषणा की है, बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने दो हफ्ते के लिए इसे बढ़ाया है, यानी कि अभी 6 सितंबर को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 20 सितंबर तक लागू रहेगा. इसके अलावा प्रदेश में सप्ताह के सभी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा.
दरअसल, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” की अवधि 20 सितंबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई है. वहीं नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी हटाई गई साथ ही नाइट कर्फ्यू भी हटाया गया. इस बावत हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है, राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किया है. हालांकि, रेस्तरां, बार और क्लब को ढील दी गई है और अब उन्हें एक घंटे अधिक यानी रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा.
कोरोना गाइडलाइन के तहत खुलेंगी सभी दुकानें
गौरतलब है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत सभी दुकानें खोली जा सकेंगी. इसके अलावा स्विमिंग पूल भी खुलेंगे. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन समेत रेगुलर सैनिटाइजेशन जरूरी होगा. स्वीमिंग पूल से जुड़े सिर्फ वही स्टाफ आ सकेंगे जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई हैं.
बिना मास्क वाले लोगों को कोई भी सेवा नहीं देने के निर्देश
बता दें कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बंद हॉल में किसी कार्यक्रम के लिए 50 फीसदी क्षमता या 100 लोग इकट्ठा हो सकेंगे. जबकि खुले स्थान पर होने वाले कार्यक्रम में 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं. हरियाणा सरकार ने कहा है कि सभी प्राइवेट दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. वहीं, प्रदेश में इससे पहले से ही रेस्टोरेंट और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी किए जा चुके हैं. वहीं, हरियाणा में नो मास्क नो सर्विस नियम लागू रहेगा. इसके साथ ही बिना मास्क वाले लोगों को कोई भी सेवा नहीं देने के निर्देश दिए हैं.
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