जोधपुर. राजस्थान की राजनीति को हिला कर रख देने वाले बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड (Bhanwari Devi Murder Case) मामले में हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने सात आरोपियों को जमानत दे दी है. मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने सातों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर ली है.
अदालत ने भंवरी देवी के पति अमरचंद, पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा (Mahipal Maderna), कैलाश जाखड़, विशनाराम समेत सात आरोपियों की जमानत मंजूर की. जबकि मामले में आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता इंद्रा विश्नोई को जमानत नहीं मिल पाई है. वकील गोकुलेश बोहरा ने बताया कि मंगलवार को भंवरी देवी मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, भंवरी के पति अमरचंद, आरोपी कैलाश, विश्नाराम, सोहनलाल सहित सात आरोपियों की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया.
बता दें कि भंवरी देवी मामले में एक आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी जिसके बाद इस फैसले के आधार पर अन्य आरोपियों को एक के बाद एक लगातार जमानत दी जा रही है. इस मामले में आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता इंद्रा विश्नोई की ओर से जल्द जमानत अर्जी पेश की जा सकती है.
क्या है पूरा मामला
बोरुंदा निवासी सहायक नर्स (ANM) के पद पर कार्यरत भंवरी देवी एक सितंबर, 2011 को अचानक लापता हो गई थी. जिसके बाद 20 सितंबर, 2011 को भंवरी के पति अमरचंद ने तत्कालीन राज्य के जलदाय मंत्री परसराम मदेरणा के खिलाफ अपहरण एवं हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था.
यह मामला रातों-रात काफी सुर्खियों में आ गया था. जिसके बाद राजस्थान सरकार ने सीबीआई से इसकी जांच करवाने की सिफारिश की थी. इस मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत सत्रह लोगों को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. दो दिसंबर, 2011 को हुई गिरफ्तारी के बाद से मदेरणा जेल में बंद है.
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