नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की सुविधा (customer convenience) को ध्यान में रखते हुए एक निर्देश जारी किया है. जिसके तहत आरबीआई (RBI) ने एटीएम (ATM) में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना (fines on banks) लगाने का फैसला किया है. केंद्रीय बैंक ने एटीएम (ATM) में कैश उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है।
जानिए कितना लगेगा जुर्माना
आरबीआई ने कहा, ‘इस संदर्भ में नियम का अनुपालन नहीं करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा. एटीएम में नकदी नहीं डाले जाने के लिये जुर्माने की योजना में यह प्रावधान किया गया है.’ एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
पैसा नहीं होने पर इन नंबरों पर करें शिकायत
ATM में पैसा न होने पर ग्राहक रिजर्व बैंक के ट्विटर या फेसबुक पेज के अलावा फिन नंबर 011 23711333 पर फोन कर सकते हैं.
इस दिन से लागू होंगे नए नियम
यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी. 1 अक्टूबर, 2021 से अगर बैंक के ATM में कैश नहीं मिले तो बैंकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है. केंद्रीय बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि एटीएम में कैश नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिये इन मशीनों में पर्याप्त पैसा हो.
जानिए क्या हैं RBI के नए नियम
आरबीआई किसी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक पर्याप्त कैश नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा. यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2021 से लागू होगी. इसके लिए RBI ने बैंक/व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को ATM में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अपने सिस्टम को मजबूत करने को कहा है. देश भर में विभिन्न बैंकों के जून 2021 के अंत तक 2,13,766 एटीएम थे.
रिजर्व बैंक ने कहा कि एटीएम में कैश नहीं होने की स्थिति में सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट देना होगा. यह स्टेटमेंट आरबीआई के इश्यू डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा जिसके अंतर्गत एटीएम आता है. इस नियम का पालन नहीं होने पर गंभीरता से लिया जाएगा और आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा.
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