इंदौर। नगर निगम मास्टर प्लान की प्रस्तावित आरई-2 का निर्माण करेगा। इसके बदले जमीन मालिकों से बेटरमेंट चार्ज के रूप में राशि वसूल की जाएगी। नगर निगम ने लगभग सडक़ के दोनों तरफ 10 हजार से अधिक जमीन मालिकों को चिन्हित किया है, जिनसे शासन के नियम अनुरूप 2 से लेकर 5 प्रतिशत तक बेटरमेंट चार्ज लिया जाना है। निगमायुक्त का कहना है कि अगले 10 दिनों में बाधक अतिक्रमणों को चिन्हित करने के साथ नोटिस जारी करने के काम हो जाएंगे। इस संबंध में अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। जिन लोगों को शिफ्ट करना है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सनावदिया में बने फ्लेटों में शिफ्ट करवाया जाएगा। लगभग 700 ऐसे हितग्राही भी निगम ने चिन्हित किए हैं जिन्हें रोड निर्माण के लिए हटाना पड़ेगा।
मास्टर प्लान की कई प्रमुख सडक़ों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ सडक़ों का निर्माण प्राधिकरण, तो कुछ का नगर निगम के जरिए कराया जा रहा है, जिसमें आरई-2 भी महत्वपूर्ण है। 45 मीटर चौड़ाई इस सडक़ की मास्टर प्लान में प्रावधानित है, मगर अभी इसे 24 मीटर का ही बनाया जा रहा है। सडक़ के दोनों ओर आने वाली जमीन के मालिकों से बेटरमेंट चार्ज की राशि ली जाएगी। भूरी टेकरी से लेकर नए आरटीओ ऑफिस तक बनने वाली यह सडक़ सवा 4 किलोमीटर लम्बी रहेगी और अभी प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में भी पश्चिमी बायपास की जो जमीनें छोड़ी जा रही है उसमें भी आरई-2 सडक़ का प्रावधान किया गया है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल के मुताबिक बेटरमेंट चार्ज के लिए जल्द ही जमीन मालिकों को डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 10 हजार से अधिक जमीन मालिक हैं जिनसे 100 करोड़ रुपए से अधिक का बेटरमेंट चार्ज मिल सकता है। इस संबंध में उन्होंने कल सिटी बस ऑफिस पर अधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में निर्देश दिये गये कि, जिन बस्तियों का सर्वे पुरा हो गया है उनके दावे आपत्ति के अंतिम निराकरण की कार्यवाही शीघ्र करें तथा सनावदिया स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के आवश्यक आवासीय ब्लाक का निर्माण कार्य जो भी शेष है वह निर्माण कार्य 01 माह में पूर्ण करें ताकि हितग्राहियों को सनावदिया स्थित प्रधानंमत्री आवास योजना अन्तर्गत निर्मित भवन में शिफ्ट करने का कार्य किया जा सके, जिसके अतर्गत लगभग 700 हितग्राही को शिफ्ट किया जाना है, जिसकी कार्यवाही शीघ्र कर निराकरण किया जावें। जिन खुली भूमि, निजी भूमि का चिन्हांकन हो चुका है, उन्हें टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी करने हेतु नियमानुसार कायर्वाही करने के निर्देश सिटी प्लानर, श्री विष्णु खरे एवं भवन अधिकारी को दिये गये। आयुक्त द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि सडक़ के दोनों ओर 500 मीटर में बेटरमेन्टर टेक्स लागू होना है जिसके अन्तर्गत 45 मीटर तक 5 प्रतिशत बेटरमेन्टर टैक्स लगेगा।