नई दिल्ली । सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) मौत मामले (Death case) में दिल्ली (Delhi) की एक अदालत (Court) ने बुधवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi tharroor) को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी (Acquits) कर दिया।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा, “आरोपी को बरी कर दिया गया है। यह आदेश थरूर, थरूर की ओर से मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव की उपस्थिति में सुनाया गया।
वर्चुअली अदालती कार्यवाही में भाग लेने वाले थरूर ने अदालत को सभी अपराधों से मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “साढ़े सात साल हो गए थे और यह एक यातना थी। मैं बहुत आभारी हूं।”
इस मामले में आदेश पहले भी कई बार टाला जा चुका है। 27 जुलाई को, अभियोजन पक्ष ने पेश किया था कि वह रिकॉर्ड पर लाना चाहता था और आरोप तय करते समय ‘प्रथम ²ष्टया’ मामले के पहलू पर हाल के एक फैसले पर भरोसा करना चाहता था। गोयल ने फैसले को रिकॉर्ड में रखने और इसकी कॉपी थरूर के वकील को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया, “मैं और आवेदनों पर विचार नहीं करूंगा।”
इससे पहले 29 अप्रैल, 19 मई और 16 जून को महामारी के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित होने के कारण आदेश को टाल दिया गया था। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का आवेदन मिलने के बाद दो जुलाई को आदेश की घोषणा फिर से स्थगित कर दी गई थी।
सुनंदा पुष्कर को 17 जनवरी 2014 की शाम को मृत पाया गया था। शुरू में, दिल्ली पुलिस ने एक हत्या के रूप में जांच की, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। थरूर पर धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498ए (पति द्वारा क्रूरता) के तहत आरोप लगाया गया था।
श्रीवास्तव ने तर्क दिया था कि उनकी मृत्यु से पहले, पुष्कर के शरीर पर चोटें आई थीं और वे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिखी थीं। उन्होंने उनके कमरे से एल्प्रैक्स की 27 गोलियां जमा की थी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने कितनी गोलियां खाई थीं।
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