भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल समेत सम्पूर्ण जिले में अब कोचिंग संस्थान 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोचिंग संस्थान उपलब्ध क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के साथ संचालित हो सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा 23 जुलाई 2021 को जारी आदेश में उल्लेखित शर्तों एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की शर्तों पर जिले में कोचिंग संस्थान उपलब्ध क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के साथ संचालित किये जा सकेंगी। (एजेंसी, हि.स.)
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