img-fluid

UP के इन जिलों में सिगरेट, गुटखा और तंबाकू बेचने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस

August 06, 2021

गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश के तकरीबन 16 शहरों में अब तंबाकू (Tobacco) , गुटखा (Gutkha) और सिगरेट (Cigarette) बेचने वालों को लाइसेंस (License) लेना अनिवार्य कर दिया गया है. गाजियाबाद में तो इसी महीने से दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा. उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है उसमें गाजियाबाद का भी नाम शामिल है. इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम ने एक अलग से बायलॉज तैयार कर दिया है. उसी के हिसाब से इस महीने से दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाएगा. इस बायलॉज के मुताबिक जिले में दुकानदारों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है.

बता दें कि गाजियाबाद में अब हर दुकानदार गुटखा, सिगरेट और तंबाकू नहीं बेच सकता है. इसलिए अगले कुछ दिनों में खासकर सिगरेट पीने के शौकीन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पिछले महीने ही गाजियाबाद, मेरठ सहित उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा जैसे उत्पादों को बेचने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था.

इन जिलों में लागू होंगे यही नियम
बता दें कि लखनऊ नगर निगम में यह व्ययवस्था पहले से ही लागू है. अब यही व्यवस्था यूपी के दूसरे जिले अलीगढ़, अयोध्या, वृंदावन-मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और बरेली में भी लागू किया जा रहा है.


गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में होगा निर्णय
अब यूपी के इन जिलों में तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि-2021 का प्रारूप जारी कर दिया है. नगर निगमों को इसे बनाते हुए अपने यहां बोर्ड से पास कराना होगा. इसके बाद इसे लागू किया जाएगा. गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में इसी महीने यह ड्राफ्ट पेश किया जाएगा. बोर्ड की इजाजत मिलने के बाद इसका नोटिफिकेशन लागू कर दिया जाएगा.

इतना देना होगा जुर्माना
नगर निगम का कहना है कि जो दुकानदार लाइसेंस नहीं लेगा उसको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. लाइसेंस के बिना कॉमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर्स, किराना दुकान, गुमटी आदि पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी. इसके उल्लंघन पर 2000 से लेकर 5000 तक जुर्माना लग सकता है. साथ ही दुकान में रखा गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट जब्त कर लिया जएगा. गाजियाबाद में यह नई व्यवस्था 15 सितंबर से पहले लागू की जा सकती है.

बता दें कि शासन की इस नई पहल के बाद दावा किया जा रहा है कि इससे नशे की प्रवृत्ति रुकेगी. साथ ही दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट और तंबाकू से बने उत्पाद नहीं बेच पाएंगे. इतना ही नहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे बेचने की अनुमति भी नहीं होगी. गाजियाबाद में गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू बेचने वाली 25 हजार से ज्यादा दुकानें अब लाइसेंस के दायर में होंगी.

Share:

विपक्षी दलों की बैठक, किसानों के धरने में शामिल होने का किया फैसला

Fri Aug 6 , 2021
नई दिल्ली। विपक्षी पार्टियों (Opposition parties) ने शुक्रवार को बैठक करके पेगासस जासूसी मुद्दे, कृषि कानूनों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा की अपनी मांग को जारी रखने का फैसला किया। नेताओं ने जंतर-मंतर (Janrar-mantar) पर किसानों के धरने (Farmers dharna) में शामिल (Join) होने का भी फैसला किया। किसानों के समर्थन में […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
सोमवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2024 Agnibaan , All Rights Reserved