नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सर्वोदय कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक (Sarvodaya Commercial Co-operative Bank) पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना (Monetary Penalty) लगाया है. RBI ने 27 जुलाई को डायरेक्टर्स, रिश्तेदार तथा फर्म / कंपनियों को लोन और एडवांस जारी करने को लेकर बैंक के दिशानिर्देशों का पालन न करने के चलते लगाया गया है.
RBI ने कहा कि ये जुर्माना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 A (1) (C) के प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक को मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लगाया गया है. ये कार्रवाई नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance) कमियों पर आधारित है और इसका मतलब बैंक और उसके ग्राहकों के बीच किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है.
इस कारण बैंक पर लगाया जुर्माना
31 मार्च 2018 को बैंक की वित्तीय स्थिति के मामले में रिजर्व बैंक की तरफ से बैंक का सांविधिक निरीक्षण (Statutory Inspection) किया गया और उस पर आधारित रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से दूसरी बातों के साथ-साथ ये पता चला कि इनमें रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है.
इसके आधार पर फिर बैंक को एक नोटिस भेजा गया, जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि वे कारण बताएं कि RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए? इसके बाद नोटिस पर बैंक के जवाब, पर्सनल सुनवाई के दौरान रखे गए पक्ष और आगे सबमिशन पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि RBI के जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप सही साबित हुए हैं और मॉनेटरी पेनल्टी लगाना जरूरी है.
इससे पहले भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए, रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है, जिसमें हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश सहकारी शहरी बैंक पर 112.50 लाख रुपए का जुर्माना भी शामिल है.
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