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इंदौरः लोक अदालत में हुआ 156 प्रकरणों का निराकरण

July 25, 2021

-एक करोड़ रुपये से अधिक समझौता राशि के आदेश पारित

इंदौर। इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों में शनिवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में लम्बित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये लोक अदालत आयोजित की गई। इन लोक अदालतों के माध्यम से 156 प्रकरणों का निराकरण किया गया। निराकृत प्रकरणों में एक करोड़ रुपये से अधिक की समझौता राशि के आदेश पारित किये गये।

जिला उपभोक्ता क्रमांक-एक के अध्यक्ष सत्येन्द्र जोशी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर क्रमांक-एक की लोक अदालत में 44 प्रकरणों का निराकरण कर 5 लाख 72 हजार 182 रुपये की समझौता राशि के आदेश पारित किये गये। इसी तरह धार में 55 प्रकरणों में 68 लाख 35 हजार 923 रुपये, खंडवा में 7 प्रकरणों में एक लाख 59 हजार 410 रुपये, बुरहानुपर में 37 प्रकरणों में 7 लाख 62 हजार 816 रुपये, बड़वानी में 3 प्रकरणों 15 लाख 9 हजार 900 रुपये तथा मंडलेश्वर में आयोजित लोक अदालत में 10 प्रकरणों का निराकरण कर दो लाख 88 हजार 800 रुपये की समझौता राशि के आदेश पारित किये गये।

उन्होंने बताया कि यह लोक अदालत राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शान्तनु एस. कैमकर के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। इसमें विचाराधीन बैंकिंग, बीमा, विद्युत, चिकित्सा, टेलीफोन, कृषि, आटोमोबाईल्स, हाउसिंग, एयरलाईन्स, रेल्वे आदि के प्रकरणों का निराकरण किया गया। (एजेंसी, हि.स.)

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