लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सुधरते हालात के साथ दूसरे राज्यों के लोगों का आवागमन तेज हो गया है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के साथ संक्रमण और अधिक तेजी से फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से यूपी में दाखिल होने वाले लोगों के लिए खास दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी हुए निशानिर्देशों के मुताबिक, अब यूपी में प्रवेश करने से पहले लोगों को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।
दिखानी होगी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट
रविवार को मुख्यमंत्री योगी ने आलाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए खास निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 3 प्रतिशत से ज्यादा है, उन राज्यों से यूपी में प्रवेश करने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इस निगेटिव रिपोर्ट को दिखाने के बाद ही यूपी में प्रवेश मिल पाएगा।
4 दिन से अधिक पुरानी रिपोर्ट नहीं होगी मान्य
सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों की ओर से लाई गई कोरोना रिपोर्ट 4 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। अन्यथा वह मान्य नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीते दिनों में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का लाभ ले चुके यात्रियों को यूपी में दाखिल होने के दौरान छूट दी जा सकेगी।
सड़क मार्ग से लेकर वायुमार्ग तक लागू होगा नियम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जारी हुए निर्देशों को सभी प्रकार के साधनों पर लागू किया जाएगा। सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग और वायु मार्ग से यूपी में दाखिल होने वाले सभी यात्रियों पर यह नियम लागू होगा। उन्होंने कहा कि कोविड के अधिक पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से यूपी आने वाले यात्रियों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराई जाएगी।
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