जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रशासन (Jammu and Kashmir administration) ने एक ऐतिहासिक फैसला (A historic decision of ) करते हुए प्रदेश में पहली बार ईद-उल-अजहा यानी बकरीद के मौके पर गोवंश वध पर प्रतिबंध (first time there was a ban on slaughter of cows on the occasion of Eid-ul-Azha i.e. Bakrid) लगाया गया है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि बकरीद पर गोवंश, ऊंट व अन्य जानवरों को मारने या अवैध रूप से कुर्बानी देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्रीय मत्सय पालन और पशु पालन मंत्रालय के 25 जून, 2021 के आदेश का हवाला देते हुए बकरीद पर जानवरों के मारने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जम्मू-कश्मीर के पशु और भेड़ पालन विभाग के निदेशक प्लानिंग की तरफ से जारी आदेश के तहत पशुओ के कल्याण के कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा गया है। त्योहार के दौरान अवैध रूप से गोवंश और अन्य पशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई है। नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। (एजेंसी, हि.स.)
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