देहरादून। उत्तराखंड में अनलॉक प्रक्रिया (Unlock process in Uttarakhand) के तहत सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 20 जुलाई तक (Government extends Corona Curfew till July 20) एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। कर्फ्यू 13 जुलाई को सुबह छह बजे तक था। शासन ने कोविड कर्फ्यू की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) भी जारी कर दी। समस्त शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन लर्निंग अनुमति जारी रहेगी। चारधाम यात्रा भी अगले आदेश तक बंद रहेगी।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण पर सरकार ने नियंत्रण पाया है। फिर भी कोरोना बचाव को ध्यान में रखते हुए अनलॉक प्रक्रिया को एक सप्ताह के लिए 20 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है।
मुख्य सचिव की ओर से जारी एसओपी में 50 फीसदी क्षमता के साथ पहले से शॉपिंग मॉल खुलने को यथावत रखा गया है। 18 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने वाले संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। समस्त शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन लर्निंग के साथ कौशल उद्यमिता भारत सरकार के प्रशिक्षण केन्द्र कोरोना नियमों के साथ खुले रहेंगे। राज्य के समस्त पर्यटक स्थलों पर गाइडलाइन का पालन शतप्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे और स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण की अनिवार्यता जारी रहेगी। मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए भी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। अभी प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। सरकार ने राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर व वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पहले से खोले गए हैं।
एसओपी के अनुसार साप्ताहिक बंदी के दिन सभी नगर निकाय अथवा जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस व रेलवे स्टेशन, बाजार, मंडी समेत भीड़ भाड़ वाले स्थानों को सैनिटाइज कराया जाएगा। राज्य में फिलहाल सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम से संबंधित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी। कोविड कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं। (एजेंसी, हि.स.)
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