नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से कहा है कि मृत्यु प्रमाणपत्र (death certificate) में मृत्यु का कारण कोविड-19 (cause of death covid-19) को बताने में किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, चाहे वह डॉक्टर ही क्यों न हो।
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार (Central Government) ने कहा है कि यह अनिवार्य है कि कोविड-19 (Covid-19) से होने वाली किसी भी मौत को कोविड मौत के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर प्रमाणित करने वाले डॉक्टर सहित सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 मौतों को रिकॉर्ड करने के लिए दिशा-निर्देशों का कोई भी उल्लंघन (any violation of guidelines) भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत अपराध माना जाएगा।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved