नई दिल्ली। पेंशनधारकों (pensioners) के लिए बड़ी खबर आ रही है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension Scheme) के सब्सक्राइबर्स (Subscribers) को अपना पूरा पैसा निकालने की मंजूरी दे दी है. यानी अब NPS सब्सक्राइबर्स पेंशन खाते से पूरी राशि निकाल सकेंगे. PFRDA के मुताबिक, जिस सब्सक्राइबर्स का कुल पेंशन कॉर्पस 5 लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे.
बता दें कि मौजूदा समय में पेंशन फंड (Pension Fund) में दो लाख रुपये से अधिक होने पर फंडधारक रिटायर होने या 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर अधिकतम 60 फीसद राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं. PFRDA ने कहा कि अगर फंड में राशि पांच लाख रुपये से कम है तो धारक यह पूरी रकम निकाल सकते हैं, उन्हें बीमा योजना खरीदने की जरूरत नहीं है, यानी कि सेवानिवृत्ति के समय या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय 2 लाख रुपये से अधिक की राशि वाले NPS खाताधारकों को अनिवार्य आधार पर बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी खरीदने की आवश्यकता होती है.
PFRDA ने यह भी कहा कि पेंशन फंड से समय-पूर्व एकमुश्त निकासी की सीमा भी मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है. वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में शामिल होने की उच्च आयुसीमा अब 70 वर्ष और निकलने की सीमा 75 वर्ष कर दी गई है.
क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम?
एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केंद्र सरकार ने साल 2004 में लॉन्च किया था. साल 2009 के बाद से इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया. यह स्कीम पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इसकी स्थापना विकास और पेंशन फंड के विनियमन द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने, पेंशन फंड की योजनाओं और इससे जुड़े या आकस्मिक मामलों में ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है.
ऑनलाइन खोल सकते हैं NPS
>> ईएनपीएस खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com लिंक पर क्लिक करें.
>> न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे और अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर भरें. आपका मोबाइल नंबर OTP से वैरिफाई होगा, बैंक अकाउंट का डिटेल भरें.
>> अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें.
>> इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें.
>> आपने जिस अकाउंट की डिटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसल चेक देना होगा. आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा.
>> आपको अपना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा.
>> पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा. आपको पेमेंट की रसीद भी मिलेगी.
>> इन्वेस्टमेंट करने के बाद e-sign/print registration form पेज पर जाएं. यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं. इससे आपकी केवाईसी (Know your customer) हो जाएगी. रजिस्टर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके बैंक अंकाउंट में दी डिटेल्स से मैच करें. ऑनलाइन एनपीएस लेने की सुविधा अभी 22 बैंक दे रहे हैं. इनकी जानकारी एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर मिल जाएगी.
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