इंदौर। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में पूरे इंदौर को खोलने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश 12 जून 2021 से प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत दी गई छूट:
1. स्कूल कॉलेज,शैक्षणिक/प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी किन्तु इनके व्यावसायिक कार्यालय खुल सकेंगे। इन संस्थानों में ऑनलाइन क्लास चल सकेगी।
2. शॉपिंग मॉल (shopping mall) खुल सकेंगे इन तो मॉल के अंदर फ़ूड ज़ोन (food zone), सिनेमा (cinema), प्ले ज़ोन (Play Zone) बंद रहेंगे।
3. धर्मस्थल पूजा स्थल पर एक समय में चार अधिक व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।
4. अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
5. विवाह (Weddings) में दोनों पक्ष को मिलाकर 20 लोगों के साथ अनुमति रहेगी इस प्रायोजन के लिए शासन से आयोजकों को क्षेत्रीय SDM को अतिथियों के नाम की सूची कार्यक्रम के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। विवाह समारोह हेतु किसी प्रकार की अनुमति आवश्यकता नहीं होगी।
6. रविवार (sunday) को जनता कर्फ्यू रहेगा।इस दिन केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सेवाएँ ही संचालित रहेगी।सब्ज़ी मंडी भी बंद रहेगी।
7. रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ़्यू (night curfew) रहेगा।
8. सभी रेस्ट्रॉन्ट (Restaurant), फोड़ ज़ोन (food zone) तथा मिठाई नमकीन के संस्थान इस शर्त पर संचालित हो सकेगी कि वहाँ केवल टेक अवे/होम डिलिवरी (take away/home delivery) ही होगी। 56 दुकान क्षेत्र के आस-पास सौ मीटर परिधि नो ईटिंग ज़ोन (no eating zone) रहेगी, तथा इस परिधि में अगर कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करता पाया गया तो उसपे रुपये 500 प्रति व्यक्ति अर्थदंड (Fine) नगर निगम आरोपित कर सकेगा।
9. जिम (Gym) अपनी 50% क्षमता पर संचालित हो सकेंगे।
चाय पोहे चार्ट इत्यादि के ठेले एवं संस्थान संचालित हो सकेंगे।किन्तु इनसेटेकअवे ही हो सकेगा।
10. निजी कार्यालय 50% स्टाफ़ क्षमता पर संचालित हो सकेंगे।
11. समस्त होटल या सलून इत्यादि स्थानों पर संचालित स्पा सेंटर (spa center) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
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