208 में से केवल 60 लोग ही रिहा हो पाए, कुछ को आज सुबह छोड़ा
इंदौर। लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान बिना कारण घूमने तथा ठेला लगाकर सब्जी (vegetables) बेचने के मामले में 30 मई को पुलिस ने जिन 208 लोगों को गिरफ्तार ( arrested) कर सेंट्रल जेल (central jail) भेजा था उनकी रिहाई को लेकर कल रात परिजनों ने हंगामा किया और जल्दी छोड़े जाने की मांग की। हालांकि वारंट लेट आने के कारण यह स्थिति बनी थी। रात को 60 लोगों को तो कुछ को आज सुबह रिहा किया गया।
अस्थाई जेल (Temporary Jail) पहुंचाए गए लोगों के परिजनों ने परसों भी जेल परिसर में जाकर अधिकारियों से सम्पर्क किया था, लेकिन तब रिहाई आदेश जेल (jail) नहीं पहुंचा था। रात को 60 लोगों के आदेश आने पर उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि कुछ को आज सुबह रिहा किया गया। जेलर लक्ष्मणसिंह भदौरिया ने बताया कि प्रशासन ने सभी को धारा 151 के तहत जेल भेजा था। रात को कुछ परिजन इस बात को लेकर अड़े थे कि उनका पालन-पोषण करने वाले ही जेल (jail) में रहेंगे तो घर कौन चलाएगा। कैसे हम पालेंगे पेट, जिन्हें आप ने बंद किया है वह अपराधी नहीं छोटे-मोटे व्यापारी है। हालांकि पुलिस और जेल प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझाइश देकर रवाना कर दिया था।
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