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Corona Report जरुरी, तभी मिलेगा योजना का लाभ

May 31, 2021

भोपाल। कोरोना (Corona) की जांच बिना कराए इलाज के दौरान संक्रमण (Infection) से मरने वालों को किसी भी सरकारी योजना (Government Scheme) का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही उस व्यक्ति की मौत का कारण कोरोना (Corona) रहा हो। यदि 1 मार्च से 30 जून के बीच कोरोना संक्रमित (Corona infected) पाए गए व्यक्ति की मौत 60 दिन के भीतर किसी भी कारण से होती है तो उसे योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) की आवश्यकता तो है पर उस पर मौत का कारण लिखा हो यह आवश्यक नहीं। आवश्यक है इस दौरान आपके पास कोरोना (Corona) की पॉजिटव रिपोर्ट (Positive Report) होना। इसलिए लोग अनावश्यक परेशान न हों। योजनाओं का लाभ रेपिट या RTPCR जांच रिपोर्ट पॉजिटिव (Positive) पाए जाने पर ही मिलेगा।
संक्रमित (Infected) निकलने पर 60 दिन के भीतर मौत तो योजना का मिलेगा लाभ- शासन ने तीन योजनाआों की अधिसूचना जारी की है। अनुकंपा नियुक्ति की, शासकीय व्यक्ति को अनुग्रह राशि व बाल कल्याण योजना का लाभ । इन योजना का लाभ एक मार्च से तीस जून के बीच संक्रमित (Infected) पाए जाने वालों को मिलेगा। इस दौरान पॉजिटिव (Positive) निकलने पर वह भले ही कोरोना (Corona) को हरा देते हैं और उनकी संक्रमित (Infected) निकलने के बाद किसी भी बीमारी से 60 दिन के भीतर मौत हो जाती है तो उसे इन तीनों योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि योजना समाप्त होने से पहले कोई संक्रमित (Infected) पाया जाता है और उसकी मौत येाजना समाप्ती के बाद होती है। पर मौत संक्रमित (Infected) निकलने के आठ दिन के भीतर हो जाती है तब भी योजना का लाभ मिलेगा।

डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण लिखवाने परेशान न हों
कोविड से मौत होने के बाद योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग नगर निगम व जयारोग्य अस्पताल में डेथ सर्टिफिकेट लेने लिए कतार में लगे हैं। पर समस्या उनके सामने तब खडी हो जाती है जब डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण कोविड नहीं होता तो वह मौत् का कारण लिखवाने के लिए जिद या फिर परेशाान होते हैं। ऐसे में जरुरी नहीं है कि आपके डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण लिखाा हो पर यह जरुरी है कि उसमें मौत होने की अवधि संक्रमित पाए जाने के 60 दिवस के भीतर हो।

किस योजना में क्या लाभ

  • अनुकंपा नियुक्ति: किसी भी शासकीय,अर्ध शासकीय, कलेक्ट रेट, संविदा, दैनिक वेतन भोगी को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। पर ऐसे कोरोना योद्धा जो 50 लाख की अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं उन्हें अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा।
  • अनुग्रह राशि : शासकीय सेवक जो एक मार्च से तीस जून के बीच में संक्रमित पाया जाता है और उसकी संक्रमित पाए जाने के साठ दिवस के भीतर किसी भी कारण से मौत होती हैतो परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि साठ दिन के बाद मौत होती है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • बाल कल्याण योजना : इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की कोविड से मौत हुई हो या फिर माता पिता की मौत पहले किसी कारण से हुई अब उनकी देखरेख करने वालाों की कोरोना से मौत हो चुकी हो। ऐसे बच्चों को बाल कल्यण योजना का लाभ मिलेगा। बाल हित ग्राही से तत्यपर्य है ऐसे बालक जिनकी उम्र 21 वर्ष या उससे कम है। परंतु स्नातक मे अध्यनरत रहने की स्थिति में 24 वर्ष या स्नातक करने की अवधि जोभी कम हो उस समय तक लाभ दिया जागा। 18 वर्ष से कम आयु के बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षतामें गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

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