भोपाल।अनलॉक की तरफ बढ़ रहे मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के लिए अब ग्रह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करेगी. इस गाइडलाइन को 1 जून से 15 जून तक लागू किया जाएगा और इन को लेकर जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी (crisis management committee) अंतिम फैसला लेगी. इस एडवाइजरी गाइडलाइन (Guidelines) के तहत अंतिम निर्णय जिले के कलेक्टर लेंगे। इंदौर-भोपाल में ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। 31 मई को सभी मंत्री कोविड प्रभार वाले जिलों में रहेंगे।
एडवाइजरी के तहत:
- राशन, दुग्ध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकान खुल सकेंगी
- थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम रहेंगे बन्द
- स्कूल, कॉलेज भी रहेंगे बन्द, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस
- धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को नही होगी अनुमति
- शादी समाहरोह (wedding) में 20 लोगों स्व ज्यादा की नही होगी अनुमति
- अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग नही हो सकेंगे शामिल
- हर रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू, शनिवार शाम 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू (Saturday Sunday curfew)
- प्रदेश के गांव को भी रेड, येलो और ग्रीन जॉन में बांटा गया जाएगा
- ऑटो और टैक्सी में 2 सवारियों से ज्यादा नही बैठ सकेंगे।
- निर्माण से संबंधित गतिविधियां भी शुरू हो सकेंगी , इसके अलावा निजी कार्यालय भी 50% क्षमता के साथ शुरू हो सकेंगे।
- रेस्टोरेंट-भोजनालय टेक अवे सुविधा के साथ शुरू हो सकेंगे और होटल-रिसोर्ट भी गेस्ट के लिए खुल सकेंगे।
- सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को भी अनुमति रहेगी और माल की आवाजाही पर भी कोई रोक नही रहेगी।
इंदौर, भोपाल, सागर व मुरैना में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है।