इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर (Madhya Pradesh High Court, Jabalpur Bench) के आदेश अनुसार कलेक्टर मनीष सिंह ने फल ,सब्जी और किराना सामान की सप्लाई को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक शहर में किराने की खेरची दुकानें नहीं खुलेगी यानी उनमें ग्राहकों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। ये खेरची दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 तक होम डिलीवरी (Home Delivery) ही कर सकेंगी और इन खेरची दुकानों को थोक किराना व्यापारियों द्वारा अपने गोडाउनो से फोन पर ही ऑर्डर लेकर माल की डिलीवरी करना होगी।
दरअसल शासन-प्रशासन की मंशा स्पष्ट है कि संक्रमण दर को 5 फ़ीसदी से कम लाया जाए जिसके चलते अभी, 31 मई तक लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी और फिर 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शुरू की जाना है।
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